गिरफ्तार हो सकती हैं राधे मां
मुंबई के सेशन कोर्ट ने गुरुवार को दहेज उत्पीड़न के मामले में स्वघोषित देवी राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अब शुक्रवार को कांदिवली पुलिस स्टेशन में मुंबई पुलिस राधे मां से पूछताछ करेगी। पेश न होने की स्थिति में राधे मां को गिरफ्तार किया जा सकता है।
मुंबई पुलिस के मुताबिक कांदिवली की एक 32 साल की महिला ने आरोप लगाया था कि राधे मां ने उसके ससुराल पक्ष के लोगों को दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करने के लिए उकसाया था। पुलिस ने इस संबंध में 5 अगस्त को राधे मां के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां ने बुधवार को सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया। राधे मां का कहना था कि उन्होंने किसी परिवार को किसी के खिलाफ जुल्म के लिए नहीं उकसाया।
उन्हें इस मामले में इसलिए घसीटा जा रहा है, क्योंकि शिकायतकर्ता महिला के ससुराल पक्ष के लोग मेरे भक्त हैं। राधे मां ने यह भी कहा कि उनके पास महज 10 से 12 लाख की संपत्ति हैं।
राधे मां की याचिका के अनुसार शिकायतकर्ता महिला ने केवल निराशा और फैमिली कोर्ट से अपने हक में फैसला लेने में नाकाम करने के चलते यह आरोप लगाए हैं।
उधर सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस ने राधे मां को केवल पूछताछ के लिए बुलाया है। अगर उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो उन्हें गिरफ्तारी से डरने की जरूरत नहीं है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में राधे मां के अलावा 7 अन्य आरोपी शामिल हैं।
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